कोर्ट ने मॉस्क न पहनने पर किया 200 रुपये जुर्माना
200 Rupees Fine for not Wearing a Mask
अप्रैल 2020 का है मामला, मलोया में पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मॉस्क न पहनने पर आरोपी पर दर्ज किया था केस
चंडीगढ़, 29 अक्तूबर (साजन शर्मा): चंडीगढ़ जिला अदालत ने मलोया के एक व्यक्ति को पब्लिक प्लेस में मॉस्क न पहनने पर सजा के तौर पर 200 रुपये का जुर्माना किया है। अदालत की ओर से शायद यह पहला केस है जिसमें जुर्माना किया गया है। पुलिस की ओर से मौके पर ही मॉस्क न पहनने पर जुर्माने की तो बहुत सी जानकारियां सामने आई लेकिन अब कोर्ट ने भी कार्यवाही की है। मामला अप्रैल 2020 का है जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था और भारत सहित दुनिया भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था।
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अप्रैल, 2020 में चंडीगढ़ पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था। धारा 188 में अधिकतम 6 महीने तक की सजा या एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। जज जुर्माना और सजा दोनों सुना सकता है। मलोया के मोहम्मद तोहीद ने पुलिस पर उसके खिलाफ झूठा केस बनाने का आरोप लगाया था। आरोपी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था लिहाजा उसे बरी किया जाए। ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कार्यवाही के दौरान कहा कि स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं हुए,इसके आधार पर पुलिस जांच को संदेह के घेरे में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 200 रुपए जुर्माना भरने को कहा।
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मामले में पुलिस की ओर से तीन गवाह पेश किए जिनके बयानों के आधार पर साबित किया गया कि आरोपी ने लॉकडाउन में मास्क नहीं पहना हुआ था। लॉकडाउन में पुलिस 28 अप्रैल, 2020 को मलोया में पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस को आरोपी दिखा जो मलोया के ऑटो स्टैंड की तरफ से आ रहा था। उसने प्रशासन के आदेश के बावजूद मास्क नहीं पहना हुआ था। इसी के चलते उसके खिलाफ यह केस दर्ज हुआ था। इस केस का अब जाकर निपटारा हुआ है।